आपको टू व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस बनवाए छह महीने पूरे होने जा रहे हैं तो अब देरी न करें। फटाफट पर्मानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर दें। Driving Licence के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जो प्रक्रिया आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अपनाई थी, लगभग वही कदम इस बार भी उठाने होंगे। हम आपको पर्मानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का तरीका विस्तार से बताएंगे।
पर्मानेंट लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल हो गई है। लर्निंग की तरह ही आप पर्मानेंट लाइसेंस के लिए घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की सारथी वेबसाइट पर जाना होगा। आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए एप्लीकेशन को भरना है। ड्राइविंग टेस्ट के बाद पर्मानेंट लाइसेंस आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा।
कैसे बनवाएं टू व्हीलर का पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस । How to get two wheeler permanent driving licence
- आपको टू व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस बनवाए पांच महीने से अधिक का समय हो गया है तो पर्मानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें।
- छह महीने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा।
- इस दौरान अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते पकड़े गए तो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा कि नानी याद आ जाएगी।
- आप लर्निंग लाइसेंस को दोबारा बनवाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो देरी न करें। लर्निंग लाइसेंस की वैधता के समाप्त होने के पहले ही पर्मानेंट के लिए अप्लाई कर दें।
- लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह महीने के लिए होती है।
- पर्मानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको बार-बार आरटीओ ऑफिस जाकर दलालों की जेब गर्म करने की जरूरत नहीं है।
- आपका सारा काम घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाएगा। आपको बस निर्धारित समय पर आरटीओ ऑफिस जाना होगा और यह सिद्ध करना होगा कि आपने ड्राइविंग सीख ली है।
- अब आप पर्मानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में भी जान लीजिए।
- आपको सबसे पहले भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की ‘सारथी’ वेबसाइट को ओपन करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको इसी आर्टिकल में दिया जाएगा।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने राज्य का चुनाव करना होगा। राज्य का चुनाव करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा।
- आपको पेज पर बाईं ओर सबसे ऊपर ही ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करें।
- क्लिक करते ही ऑनलाइन होने वाले सभी कार्यों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको फिल एप्लीकेंट डिटेल, अपलोड डाक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग और पेमेंट ऑफ फीस लिखा मिलेगा।
- इसी पेज के सबसे आखिर में नीले रंग का बटन कांटीन्यू नजर आएगा। इसको क्लिक करें। फिर से नया पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको लर्निंग लाइसेंस और जन्म तिथि को भरने को कहा जाएगा। आप मांगी गई जानकारियों को सही-सही भर दें। इसके बाद ओके का बटन दबा दें।
- फिर से नया पेज पर खुल जाएगा। यहां पर आपके लर्निंग लाइसेंस की सारी डिटेल दी होगी। आपकी फोटो, नाम के साथ ही लर्निंग लाइसेंस की वैधता की तिथि भी दिखाई देगी।
- आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते जाना है और सबमिट का दबाना होगा।
- आपको ऑनलाइन ही पर्मानेंट लाइसेंस की फीस भी जमा करनी होगी। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
- आपको अपने जिले के आरटीओ ऑफिस से टाइम स्लॉट एलॉट हो जाएगा। आपको निश्चित समय व तारीख पर आरटीओ ऑफिस में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- आपको ड्राइविंग से संबंधित सवालों के जवाब देने होंगे और ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा। आपको टू व्हीलर को चलाकर दिखाना होगा।
- टेस्ट में पास होने पर लाइसेंसिंंग प्राधिकारी की ओर से आपको पर्मानेंट लाइसेंस जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- लाइसेंस आपके घर के पते पर सात दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंच जाएगा।
- लाइसेंस की वैधता अधिकतम 20 साल या 50 साल की उम्र तक के लिए ही होगी। इसके बाद आपको लाइसेंस का रिन्युअल करवाना होगा।
- लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्युअल कराने का तरीका जानने के लिए यहां पर क्लिक करें।
- पर्मानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए यहां पर क्लिक करें। आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते जाना है।
- ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप टोली फ्री नंबर 18001800152 को डायल कर सकते हैं।