नया मोटर व्हेकिल एक्ट लागू हो चुका है। अब कानून सख्त है और नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। आप अपनी जेब नहीं कटवाना चाहते हैं तो सतर्क रहें और गाड़ी के सारे पेपर्स को चेक कर लें। सबसे पहले देखें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो देरी न करें और तत्काल इसके रिन्युअल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता का नियम बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड है। पहले आपको नियमों को समझना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 20 साल या 50 साल की उम्र तक के लिए बनता है। नियम क्या है, इसकी हम आपको इसी आर्टिकल में विस्तार से जानकारी देंगे। लाइसेंस को रिन्युअल कैसे करवाना है, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाने पर यह कदम उठाएं। What to do if the driving licence expires
- आपको बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को जरूर चेक करते रहिए।
- अधिकांश लोगों को याद भी नहीं रहता कि उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लोग ड्राइविंग करते रहते हैं। जब चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो उनको होश आता है।
- पहले ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल कराने के नियम बहुत पेंचीदा था लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब आप रिन्युअल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
- अप्लाई करने के लिए आपको सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम सारथी है।
- अप्लाई करने से पहले आप लाइसेंस के रिन्युअल से संबंधित नियमों के बारे में जान लीजिए। लाइसेंस अधिकतम 20 साल के लिए बनता है।
- अगर आपने 18 साल की उम्र में लाइसेंस प्राप्त किया है तो जब आपकी उम्र जब 38 साल होगी तो यह एक्सपायर कर जाएगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 50 साल की उम्र तक के लिए बनता है। यदि किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में लाइसेंस प्राप्त किया है तो यह उनके 50 साल का होने तक काम करेगा।
- 50 साल का होने पर लोगों को रिन्युअल करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाता है तो उसकी वैलिडिटी 40 साल की उम्र तक के लिए होगी। आपको यह बात समझ में आ गई होगी।
- आप सबसे पहले अपने लाइसेंस को चेक करें। इसमें वैलिडिटी से संबंधित जानकारी दर्ज होगी। आपका लाइसेंस कब एक्सपायर होगा, यह लाइसेंस में पहले ही दर्ज कर दिया जाता है।
- आप लाइसेंस के एक्सपायर होने के एक महीने पहले ही इसका रिन्युअल करा सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप गाड़ी बिल्कुल भी न चलाएं।
- अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
- अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए।
- आपको सारथी वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन पेज में बाईं और सबसे ऊपर दिया गया है।
- आप इसको क्लिक करें। क्लिक करते ही पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी।
- आपको पांचवें नंबर पर सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट व अन्य लिखा मिलेगा। अब इस ऑप्शन को क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के माध्यम से आप ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने से लेकर 18 तरह के काम करवा सकते हैं।
- अब आपको इसी पेज पर नीचे की ओर कांटीन्यू का बटन दिखाई देगा। इसको क्लिक कर दें। इसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा।
- पेज होने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, जन्म तिथि व लाइसेंस की कैटेगिरी को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद आपको अपने राज्य व जिले के आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा। सबसे आखिर में अपने घर के पते का पिन कोड दर्ज करें। लास्ट में प्रोसीड का बटन दबा दें।
- फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर लाइसेंस से संबंधित सारी डिटेल दर्ज होगी। आपका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो चुका है तो यह भी इस पर लिखा मिलेगा।
- आपको लाइसेंस को रिन्युअल कराने के लिए फीस का भुगतान करना होगा। जितनी देरी से आप आवेदन करेंगे, उतनी अधिक पेनाल्टी देनी होगी।
- आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस का एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा। आपको एक तारीख व समय बता दिया जाएगा। आपको निर्धारित समय पर आरटीओ ऑफिस पर पहुंचना होगा।
- वहां पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी आपके लाइसेंस की जांच करेगा और रिन्युअल के लिए आदेश कर देगा। रिन्युअल पांच साल के होगा।
- अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से ही बनवाना होगा।
- लाइसेंस को रिन्यूअल कराने व टाइम स्लॉट प्राप्त करने के लिए यहां पर क्लिक करें। आप दिए गए निर्देशों का पालन करते जाएं। तरीका बहुत ही आसान है।
- ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कोई भी जानकारी आप टोली फ्री नंबर 18001800152 पर भी हासिल कर सकते हैं।