परिवहन मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस नियम में कई बदलाव किए गए हैं। बदलाव की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना तो आसान होगा ही, समय भी बचेगा। सरकार की ओर से परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी गई है। इसपर अमल भी शुरू हो गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नियम में क्या बदलाव हुए हैं और आप इसके लिए किस तरह आवेदन कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस नियम में यह बदलाव हुए
ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होने से पहले अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लाइसेंसं के लिए अलग-अलग तरह के फार्म भरने होते थे। सरकार ने लोगों को इस झंझट से निजात दे दी है। यानी अब किसी भी तरह की गाड़ियों का लाइसेंस लेने के लिए एक ही फार्म भरना होगा। यह नियम एक अप्रैल 2018 से लागू कर दिया गया है। लोगों को अब चाहे फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हो या फिर टू व्हीलर के लिए हर तरह की गाड़ियों के लिए एक ही फार्म भरना होगा। फार्म पर अलग-अलग कॉलम होंगे। आप जिस तरह की गाड़ियों के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसी कॉलम को भरना होगा।
आधार कार्ड जरूरी है
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरह के दस्तावेज लगेंगे, यह भी पूरी तरह साफ कर दिया गया है। पहले लाइसेंस हासिल करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं थी। लोग बिना आधार कार्ड के ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नया नियम लागू होने के बाद वही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास आधार कार्ड होगा। परिवहन विभाग के लिए जारी की गई गाइडलाइन में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
अंगदान भी कर सकते हैं
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में नियमों में संशोधन भी किया गया है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए जो फार्म दिए जाएंगे, उसमें एक कॉलम को और अटैच किया गया है। यह कॉलम अंगदान के नाम से होगा। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद अंगदान करना चाहता है तो वह इस कॉलम को भर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को अपनी आंख अंगदान करना है तो कॉलम के सामने आंख के बारे में लिखना है। यह तभी संभव है, जब किसी की मौत सड़क हादसे में हुई हो।
आर्टिकल 1989 में हुआ संशोधन
परिवहन मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस नियम में बदलाव करने से पहले आर्टिकल 1989 में संशोधन किया गया है। इस आर्टिकल के तहत लोगों को अलग-अलग श्रेणी की गाड़ियों के लिए अलग-अलग तरह से आवेदन करना होता था। नियम में बदलाव होने के बाद सभी तरह की गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों को अब एक फार्म भरना होगा। इसी तरह नियम में संशोधन के बाद ही अंगदान प्रक्रिया को इसमें जोड़ा जा सका है। लोगों को पहले अंगदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बताना होता था। इसके लिए अलग से फार्म भरे जाते थे।
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी देना होगा
इसी तरह अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए फार्म 5ए के साथ प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी अटैच करना होगा। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग स्कूल प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र एक दिन का भी हो सकता है। यानी अगर आापको मोटर साइकिल या कार चलाना आता है और आपने टेस्ट ड्राइव में इसे साबित कर दिया तो 24 घंटे के अंदर ही आपको प्रशिक्षण प्रमाणपत्र मिल जाएगा। इसके लिए आपको फीस भी देना होगा। इसके बाद आप इस प्रमाणपत्र को ड्राइविंग लाइसेंस फार्म के साथ अटैच कर सकते हैं।
साक्षात्कार देना होगा
परिवहन मंत्रालय की ओर से नियम में बदलाव करने के साथ ही नए नियम को लागू भी कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नया नियम एक अप्रैल 2018 को लागू कर दिया गया है। अब पूरे देश भर में इसी नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसी तरह लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के बाद उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट ड्राइव के बाद उन्हें साक्षात्मकार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लोगों से ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कोई भी जानकारी आप 18001800152 टोल फ्री नंबर पर भी हासिल कर सकते हैं।